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Retirement age: केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में होगा बदलाव? जानें सरकार ने क्या कहा!

क्या आप भी जल्दी रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं? सरकार ने दी सेवानिवृत्ति आयु और वीआरएस के विकल्पों पर अहम जानकारी, जानें कैसे बदल सकती है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग!

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Retirement age: केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में होगा बदलाव? जानें सरकार ने क्या कहा!

केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम बयान दिया है। हाल ही में राज्यसभा में सांसद तेजवीर सिंह ने इस संबंध में सवाल उठाया, जिस पर सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age Latest Update) में किसी भी प्रकार का बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने समय से पहले सेवानिवृत्ति (VRS) और देरी से रिटायरमेंट पर भी अपना पक्ष रखा है।

सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव पर सरकार का रुख

राज्यसभा में सांसद द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार फिलहाल सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव (Retirement Age New Update) पर कोई विचार नहीं कर रही है। मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत कर्मचारियों के पास समय से पहले रिटायरमेंट (VRS) का विकल्प मौजूद है।

सांसद ने पूछे ये अहम सवाल

सांसद तेजवीर सिंह ने दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे:

  1. क्या सरकार जल्दी रिटायरमेंट (Early Retirement) की कोई योजना बना रही है?
  2. क्या देर से रिटायरमेंट (Late Retirement) के लिए कोई विशेष प्रावधान है?

इन दोनों सवालों के जवाब में मंत्री ने साफ किया कि ऐसी कोई योजना फिलहाल सरकार के एजेंडे में नहीं है।

समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प

समय से पहले सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेने के लिए सरकार ने नियम और मापदंड तय किए हैं। किसी कर्मचारी की स्वास्थ्य समस्याएं, व्यक्तिगत कारण, या अन्य इच्छाएं जैसे नया व्यवसाय शुरू करना, परिवार को समय देना आदि, समय से पहले रिटायरमेंट के मुख्य कारण हो सकते हैं। मंत्री ने बताया कि इन मामलों में कर्मचारी अपनी इच्छा से वीआरएस ले सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित मानकों को पूरा करते हों।

रिटायरमेंट आयु में लचीलापन

कुछ सांसदों ने सेवानिवृत्ति आयु में फ्लेक्सिबिलिटी (Flexibility in Retirement Age) का मुद्दा उठाया। इस पर सरकार ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई व्यापक विचार नहीं किया जा रहा है। पहले से मौजूद नियम ही इस संबंध में पर्याप्त हैं। इससे साफ हो गया कि कर्मचारियों को जल्दी रिटायर होने या लंबे समय तक काम करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, सिवाय उन मामलों के जहां मौजूदा प्रावधान लागू होते हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा प्रावधान

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 को सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों के लिए मुख्य आधार बताया है। ये प्रावधान कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय से पहले सेवानिवृत्ति (VRS) का विकल्प देते हैं।

क्या रिटायरमेंट आयु में बदलाव संभव है?

सरकार के जवाब से स्पष्ट है कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु (Central Govt Employee Retirement Age) में निकट भविष्य में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। न तो इसे घटाने की योजना है और न ही बढ़ाने की। सरकार का ध्यान फिलहाल मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने पर है।

जल्दी रिटायरमेंट लेने के फायदे

जल्दी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बेहतर तरीके से संतुलित कर सकते हैं। इसके माध्यम से वे:

  • नई स्किल्स सीख सकते हैं,
  • परिवार को अधिक समय दे सकते हैं,
  • अपने शौक पूरे कर सकते हैं,
  • या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं।

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